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'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

TRAI issues a Consultation Paper on 'Regulatory Principles of Tariff Assessment'
आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित टैरिफ को विनियमित करने हेतु अधिदेशित है। बाजार में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टीटीओ तथा अन्य विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के बावजूद, चरणबद्ध तरीके से, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के ढ़ांचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें टीटीओ में अंतर्विष्ठ मुख्य विनियामकारी सिद्धांतों पर चर्चा को आरंभ करते हुए समय-समय पर टैरिफ ढ़ांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा परामर्श शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों यथा पारदर्शिता, प्रचार संबंधी पेशकशो, विगोपन तथा गैर-भेदभावपूर्ण, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण नहीं करने के सिद्धांत का पालन, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण करने का अभिप्राय, संगत बाजार, बाजार में प्रभावशाली स्थिति का मूल्यांकन आदि की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 फरवरी, 2017 को ’प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांत’ पर हितधारकों के मत प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामकारी सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें| हितधारकों से दिनांक 17 मार्च, 2017 तक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

फिर से कायम कर देना
239 सबमिशन दिखा रहा है
riya
riya 9 साल 3 महीने पहले
हमारे शहर की रोड ठीक होनी चाहिए कोई ब्यक्ति पानी का दुरुपयोक न करे कोई ब्यक्ति गंदकी सड़क पर न फेक गंदकी डस्टवीन में ही डाले हर ब्यक्ति को एक जेसी सोच के सात काम करना चाहिए तभी हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगा
Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 9 साल 4 महीने पहले
The tariff regulations that are renewed from time to time must be made available in the public domain so that consumers are not taken for a ride by any telecom company. Strict action must be taken in accordance with the law on those telecom companies that violate the regulations set by TRAI. There should be no favor or prejudice and political considerations while taking action as per law. Stringent action should be taken irrespective of the reputation of the company that violates laws.
Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 9 साल 4 महीने पहले
The rules and guidelines set by TRAI should be strictly and also uniformly applicable to all telecom companies without any bias and favor. Any company violating the rules and regulation set by TRAI should be given stringent punishment as per law. And also TRAI regulations should be made available in the public domain so that consumers are aware of the regulations that need to be followed by the telecom companies.Continued.
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